पंचायतों के आरक्षण प्रक्रिया हेतु समय-सारणी निर्धारित
मुंगेली 16 दिसंबर 2024// कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच पदों एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन-आरक्षण प्रक्रिया हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि 17 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे से जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिले के समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण व जनपद पंचायत मुंगेली के सभाकक्ष में खण्ड के समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण और 19 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे खण्ड के समस्त ग्राम पंचायतों के वार्डों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।
इसी तरह 17 दिसम्बर को प्रातः 10.30 बजे से जनपद पंचायत लोरमी के सभाकक्ष में खण्ड के समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण व 19 दिसंबर को खण्ड के समस्त ग्राम पंचायतों के वार्डों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार 17 दिसम्बर को ही प्रातः 10.30 बजे से जनपद पंचायत पथरिया सभाकक्ष में खण्ड के समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण व 19 दिसंबर को खण्ड के समस्त ग्राम पंचायतों के वार्डों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी।
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